: पति ने छीन कर अपने पास रखा मोबाइल, तो पत्नी ने लगा ली फांसी
Sun, Feb 18, 2024
भिलाई।
सुपेला थाना इलाके में एक महिला ने सिर्फ इसलिए फांसी लगा ली, क्योंकि उसके पति ने मोबाइल छीन कर रख लिया था। मोहल्ले के लोगों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही महिला के शव को फंदे से नीचे उतारा। बाद में पुलिस ने कमरे को सील कर शव को पीएम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेजा।
सुपेला पुलिस के मुताबिक उन्हें शुक्रवार शाम सूचना मिली थी कि पांच रास्ता सुपेला में किसी महिला ने घर पर फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि वहां टाइल्स का काम करने वाले मिस्त्री भूपेंद्र साहू की पत्नी रचना साहू ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। Also Read – पटवारी ने सरकारी जमीन में किया खेला रचना के पति भूपेन्द्र साहू बताया कि उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी। 5 साल की दोनों की एक बेटी भी है।
शुक्रवार दोपहर को उसने रचना का मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया और घर से बाहर चला गया था। घर में केवल मां, भाभी और उनके बच्चे थे। करीब 4 घंटे बाद शाम 7 बजे घर से फोन आया कि रचना ने फांसी लगा ली है। जब भूपेंद्र घर पहुंचा तो उसके सामने पत्नी रचना का शव पड़ा हुआ था। उसके गले में साड़ी का फंदा पड़ा हुआ था।
: अजय यादव हत्या प्रकरण में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Wed, Feb 14, 2024
दुर्ग। जून 2021 में अजय कुमार यादव नामक युवक की हत्या हुई थी। हत्या में दोषी मिले मोहित ठाकुर को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी पक्ष से अधिवक्ता संतोष कसार ने मामले की कोर्ट में पैरवी की। दलीलों व सबूतो के आधार पर हत्यारें को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मालूम हो, 2 साल पहले 12 जून को अजय कुमार यादव की हत्या कर लाश कोलिहापुरी गांव के खार में फेंक दिया गया था।
अजय कुमार यादव के शव पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे।
पुलगांव पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज करते हुए मामले को विवेचना में लिया। कड़ी दर कड़ी सूत्र जोड़ते हुए पुलिस आरोपी मोहित ठाकुर तक जा पहुंची। पुलिस के पूछताछ में उसने हत्या करना कबूल किया। पुलगांव पुलिस ने अपनी विवेचना में कुल 35 दस्तावेज एवं प्रकरण में जप्त संपत्ति आर्टिकल A–1 से आर्टिकल A–8 तक साक्ष्य में प्रस्तुत किया। पुलगांव पुलिस ने इस प्रकरण में बेहतर प्रदर्शन किया।
: बहुचर्चित श्रृंखला यादव जघन्य हत्याकाण्ड में आरोपी को मिली 20 साल की सजा
Wed, Feb 7, 2024
भिलाई।बहुचर्चित श्रृंखला यादव जघन्य हत्याकाण्ड में न्यायालय का फैसला आया है। जघन्य हत्या के आरोप में गिरफ्तार नाबालिग बंदी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा मिली है।
ज्ञात हो की थाना नेवई क्षेत्रान्तर्गत आरोपी व्दारा श्रृंखला यादव के सिर में कुल्हाड़ी मारकर जघन्य हत्या कर दी गई थी।गिरफ्तारी के दौरान बंदी नाबालिग था। दिनांक 03.06.2019 को 15.30 बजे शिवाजी छत्रपति नगर, गांधीपुरम मैत्रीकुंज, सीडीशुक्ला के घर के पास विधि से संघर्षरत बालक ईशान्त ठाकुर व्दारा कुमारी श्रृंखला यादव के सिर में कुदाल संघातिक वार कर किया गया।
घायल शरीर को सीडी शुक्ला के घर के पीछे ले जाकर फेंक दिया था। प्रकरण में थाना नेवई में थाना नेवई, जिला दुर्ग में अप.क.-143/2019 धारा 307, 201 भादवि कायम किया गया था। कुमारी श्रृंखला यादव की मृत्यु होने पर प्रकरण में धारा 302 भादवि का समावेश किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ईशान्त ठाकुर पिता अशोक ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तारी के दौरान ईशान्त ठाकुर नाबालिग था, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में रखा गयाथा । प्रकरण की सुनवाई पूर्ण कर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), दुर्गव्दारा आज दिनांक 07.02.2024 को सुनाये गये फैसले में बंदी ईशात ठाकुर, वर्तमान में उम्रलगभग 22 वर्ष को 302 भादवि के लिये 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 201 भादवि के लिये 01वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड दिये जाने का आदेश पारित किया गया है।इस प्रकरण में पुलिस व्दारा उच्च स्तरीय विवेचना एवं साक्ष्यों का संकलन कर चालानी कार्यवाही की गयी थी ।