Wednesday 6th of May 2026

ब्रेकिंग

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने 419 लाख से अधिक के कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण

को अन्यत्र स्थापित करने की मांग

छत्तीसगढ़ में गर्मी से राहत; अगले 2 दिन तेज तूफान का अलर्ट

कर्मचारी चयन मंडल की अध्यक्ष बनी रेणु जी. पिल्ले, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश…..

सुखबासुपारा में नलकूप खनन से दूर हुई पेयजल समस्या, ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

सुचना

Welcome to the The News India Live, for Advertisement call +91-9406217841, 9407998418

CG :  मां और सौतेले पिता ने की थी बेटे की हत्या : कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Jagbhan Yadav

Sat, Nov 22, 2025

दुर्ग। जिला न्यायालय ने 4 साल के बेटे की हत्या मामले में उसकी मां और उसके सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और दोनों पर 1000 अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न अदा करने पर 8 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

2 साल पुराने मामले में कोर्ट ने यह सजा कुम्हारी शंकर नगर के निवासी गायत्री साहू और उसके दूसरे पति मनप्रीत साहू को सुनाई है। गायत्री के पहले पति की तरफ से जगदीप सिंह नाम का 4 साल का बेटा था। मनप्रीत उसके साथ आए दिन मारपीट करता था और गायत्री भी उसे मारती थी, इसी दौरान 31 जनवरी 2023 की रात दोनों ने जब जगदीप सिंह को खूब पीटा, अंदरूनी चोट आने से 4 साल का जगदीप बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

दंपति ने चुपचाप बच्चे का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर ली थी, तभी मौके पर पुलिस पहुंची और मासूम का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में जानकारी सामने आई कि अत्यधिक मारपीट होने की वजह से मासूम की मौत हुई है, जिसके बाद पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें