Monday 8th of June 2026

ब्रेकिंग

(ग्रामीण) ने बदली सुहानो की जिंदगी, कच्चे घर से पक्के आशियाने तक का सफर

डंप किया बरामद, हथियार व विस्फोटक सामग्री बरामद

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

-केनोईंग प्रतियोगिता के मस्कट ‘पहाड़ी मैना’ का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन

समाज के केंद्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने बच्चों को कराया स्वर्णप्राशन

सुचना

Welcome to the The News India Live, for Advertisement call +91-9406217841, 9407998418

कोलकाता : कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा– बाबरी मस्जिद आधारशिला कार्यक्रम पर रोक नहीं; 6 दिसंबर को हमायूं कबीर रखेंगे शिलान्यास

Jagbhan Yadav

Fri, Dec 5, 2025

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर उठे विवाद के बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि समारोह के दौरान शांति बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।

हमायूं कबीर 6 दिसंबर को रखेंगे आधारशिला

TMC से निलंबित विधायक हमायूं कबीर ने घोषणा की है कि वे 6 दिसंबर को प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। कबीर का कहना है कि यह उनका निजी निर्णय है और किसी राजनीतिक दल का इससे कोई संबंध नहीं है।

TMC ने किया निलंबित, कहा– पार्टी सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती

3 दिसंबर को मामले ने तूल पकड़ा तो TMC ने बयान जारी कर कहा कि कबीर की घोषणा से पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है।

4 दिसंबर को पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती।

कबीर का जवाब— नई पार्टी बनाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा

निलंबन के बाद कबीर ने कहा कि वे अपने बयान पर कायम हैं और 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे TMC और BJP दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।

विवाद कैसे शुरू हुआ?

28 नवंबर: बेलडांगा में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए। इसमें आयोजक के रूप में हमायूं कबीर का नाम था।

BJP ने विरोध किया, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने समर्थन, और उसके बाद मामला तेजी से बढ़ा।

हाईकोर्ट का रुख

हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि निलंबित विधायक के कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। अदालत ने साफ कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और याचिकाकर्ताओं को उचित जवाब मिला।

5 एकड़ वैकल्पिक जमीन पर मस्जिद निर्माण लंबित

सुप्रीम कोर्ट के 2019 फैसले के बाद अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन अब तक मस्जिद निर्माण शुरू नहीं हुआ है।

इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF) ने दावा किया कि मस्जिद और सामुदायिक सुविधाओं का प्रस्ताव तैयार है, परंतु अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने लेआउट को मंजूरी नहीं दी है, यानी सरकारी NOC लंबित है।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें