Thursday 7th of May 2026

ब्रेकिंग

आज का पंचांग, जानें नक्षत्र, योग, शुभ-अशुभ मुहूर्त

आज इन राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, बन रहा है धन का योग, पढ़ें दैनिक राशिफल

संदिग्ध हालत में मिली लाश

काले धुएं से ढका आसमान

9 मई को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, लम्बित मामलों का होगा निराकरण

सुचना

Welcome to the The News India Live, for Advertisement call +91-9406217841, 9407998418

शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई: तीन प्राचार्य सहित चार शिक्षकों के खिल : शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई: तीन प्राचार्य सहित चार शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई, वित्तीय घोटाले में हुआ बड़ा एक्शन

Jagbhan Yadav

Sat, Sep 20, 2025

वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक पीएफएमएस खाते के संचालन में वित्तीय अनियमितता और गंभीर लापरवाही सामने आई है। राज्य शासन ने जांच के बाद तत्कालीन और वर्तमान संकुल प्रभारी व समन्वयक समेत चार अधिकारियों-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग में अटैच कर दिया है।

तकियापारा संकुल केन्द्र में वित्तीय अनियमितता उजागर, चार अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

Teacher Susoend : शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। तीन प्रचार्य सहित चार शिक्षकों को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। सभी पर गंभीर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। जांच के बाद कार्रवाई की अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजी गयी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गयी है। शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य शासन ने तकियापारा संकुल केन्द्र, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तकियापारा, दुर्ग के चार अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित पीएफएमएस (Public Financial Management System) खाते के संचालन में पाई गई अनियमितताओं और लापरवाही के आधार पर की गई है।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक पीएफएमएस खाते के संचालन की जांच में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं। इस दौरान पदस्थ तत्कालीन और वर्तमान संकुल प्रभारी एवं समन्वयकों पर आरोप है कि उन्होंने अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया और वित्तीय कार्यों में स्वेच्छाचारिता बरती।

संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा 7 फरवरी 2025 को इन सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। हालांकि, इनके द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रतिवाद संतोषजनक नहीं पाए गए।

राज्य शासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार माना और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1)(क) के तहत कार्रवाई की।

निलंबित किए गए अधिकारी-कर्मचारी इस प्रकार हैं –

 वंदना पाण्डेय, प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. स्टेशन मरौदा, जिला दुर्ग (तत्कालीन संकुल प्रभारी, तकियापारा संकुल)

 आशा टेकाम, प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. तकियापारा, जिला दुर्ग (वर्तमान संकुल प्रभारी)

नौशाद खान, प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता), तत्कालीन संकुल समन्वयक (वर्तमान पदस्थापना – स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, फरीदनगर, दुर्ग)

निजामुद्दीन, सहायक शिक्षक, तत्कालीन संकुल समन्वयक (वर्तमान पदस्थ – झा. नेहरू प्राथमिक शाला, तकियापारा, दुर्ग)

इन सभी अधिकारियों-कर्मचारियों का मुख्यालय अब कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग नियत किया गया है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में आगे विभागीय जांच की जाएगी और दोषियों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

Tags :

chhattisgarhHindi khabarHindi newshindinewsindiaRaipurToday latest newsToday news

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें