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उतई और नेवई क्षेत्र में चोरी एवं लूट की चार घटनाओं को अंजाम देने वाले : उतई और नेवई क्षेत्र में चोरी एवं लूट की चार घटनाओं को अंजाम देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

Jagbhan Yadav

Sat, Nov 15, 2025

भिलाई। दुर्ग पुलिस द्वारा जिला के 04 अलग अलग स्थानों पर चोरी एवं लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों का धरपकड़ कर उनके खिलाफ ऑपरेशन विश्वास के तहत थाना उतई पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही किया गया। सूचनाकर्ता टामिन बंजारे पिता जागेश्वर बंजारे उम्र 20 वर्ष पता ग्राम मर्रा थाना उतई जिला दुर्ग की दिनांक 04.11.2025 को थाना उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 04.11.2025 के दोपहर 12.45 बजे से 13.15 बजे के मध्य 02 अज्ञात व्यक्ति सिविल कपड़ा मे उसके घर में आकर अपने आप को पुलिस वाले है बताकर प्रार्थिया को तुम लोग ड्रग्स, गांजा बेचते हो तुम्हारे खिलाफ पाटन थाना मे बहुत शिकायत है बताकर घर की तलाशी लेकर घर में रखे आलमारी से सोने का मंगलसूत्र, पायल, बिछिया व कान का झुमका को चोरी कर ले गये है।

रिपोर्ट पर थाना उतई में अपराध क्रंमाक 444/2025 धारा 305(क), 332 बीएनएस का अपराध दर्ज कर विवेचना किया गया। विवेचना के दौरान ग्राम मर्रा, गाड़ाडीह, पाटन, से रायपुर जाने वाले रास्ते में लगे सीसीटीव्ही फुटेज को किया गया था चेक जहॉ आरोपी का सीसीटीव्ही फुटेज मिलने पर आरोपियों के फोटो को पहचान के लिए आसपास के जिले और थानों में सकुर्लेट किया गया था, जो पता चला कि उक्त आरोपियों का हूलिया और तरीका वारदात ईरानी गैंग की तरह है।

जिस पर रायपुर क्राईम ब्रांच की मदद लेकर आरोपियों की पहचान करने में मदद मिली, आरोपियों की पहचान मिस्कीन खान उम्र 38 वर्ष निवासी दलदल सिवनी ईरानी डेरा रायपुर और महवाल अली उम्र 35 वर्ष निवासी दलदल सिवनी ईरानी डेरा रायपुर के रूप में हुई, जिसकी पता तलाश के लिए थाना उतई पुलिस द्वारा एक टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगाया गया था, जो आरोपी घटना के बाद से अपने परिवार वालो को कहीं जाना बताकर फरार हो गये थे।

जिस पर उनके घर के आसपास स्टाफ और मुखबीर की मदद से दोनो आरोपियों को पकड़ा गया, जो आरोपियों से पूछताछ करने पर पहले तो पुलिस को लगातार ईधर उधर की बात करते हुए गुमराह करते रहे बाद में साक्ष्य के माध्यम से व कडाई से पूछताछ करने पर घटना तारीख को ग्राम मर्रा जाना और सोने चांदी के जेवरात को चोरी करना स्वीकार किया जिनके द्वारा बताया गया कि वे लोग घुम घुम कर फेरी लगाकर चश्मा बेचने का कार्य करते है।

चश्मा बेचने के दौरान क्षेत्र की रैकी कर अपराध को अंजाम देते थे, दिनांक 04-11-2025 को आरोपी मिस्कीन अली एवं महवाल अली के द्वारा अपने नीला रंग के वाहन स्कूटी एक्सेस 125 बिना नंबर में लूटपाट और चोरी के उद्धेश्य से रायपुर अपने निवास से अमलेश्वर होते हुए वे लोग पाटन पहुंचे जहां ग्राम मर्रा में गये, ग्राम मर्रा से कुछ दूरी पर एक मकान जो खेत में स्थित है सुना जगह पाते हुए उस घर में जाकर आरोपियों के द्वारा अपने आप को पुलिस वाले व पत्रकार बताकर कहने लगे कि तुम लोग गांजा, शराब, ड्रग्स बेचते हो तुम्हारी बहुत शिकायत है।

पाटन थाना में भी तुम्हारी बहुत शिकायत है कहते हुए घर की तलाशी लेना है कहकर आरोपी महवाल अली के द्वारा अपने मोबाईल से वीडियों बनाकर तलाशी लेने के बहाने घर के अंदर प्रवेश कर कमरे में रखे अलमारी का लॉक को खुलावकर चेकिंग के बहाने अलमारी के अंदर रखे 01 जोड़ा चांदी के पायल, 01 जोड़ा सोने का टॉप्स, एक सोने का मंगलूसत्र, व 01 बिछिया को चोरी कर घर से बाहर निकल गये, कि तुम्हारे घर मे कुछ नही मिला कहते हुए अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वापस पाटन, अमलेश्वर होते हुए रायपुर पहुंच गये और हलवाई लाईन रायपुर में विमला ज्वेलर्स में चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण को ब्रिकी कर दुकान से मिले रकम 66,000/- रूपये को आपस में बराबर बांट लिया गया।

आरोपी मिस्कीन अली द्वारा चोरी किए गए सोने का मंगलसूत्र को अपने घर में छिपाकर रखा था व दोनो आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताये कि इस घटना के पहले माह अक्टूबर में भी चश्मा बेचने के बहाने थाना नेवई में रिसाली सेक्टर भिलाई और मैत्री नगर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, तथा उतई क्षेत्र के ग्राम गाड़ाडीह में भी चोरी कर भाग गये थे। आरोपियों से जप्तशुदा सोने का मंगलसूत्र को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष प्रार्थिया से पहचान करायी गयी है।

प्रकरण के आरोपीगणों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए घटना में उपयोग किये गये नीला रंग के वाहन स्कूटी एक्सेस 125 बिना नंबर का, मोबाईल, घटना दिनांक को पहने कपड़े, सोने चांदी का जेवरात, नगदी रकम 20000/- रूपये को जप्त कर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उक्त कार्यवाही में थाना उतई के निरीक्षक महेश कुमार ध्रुव, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, सउनि नरेन्द्र सोनी, आरक्षक राजीव दुबे, महेश यादव एवं एसीसीयू टीम की उल्लेखनीय भूमिका रही है।

अपराध क्रमांक– 444/2025, धारा – 305(क), 332 बीएनएस

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