: मतदान करने जाना है अपना फर्ज निभाना है
Thu, Nov 16, 2023
मनेन्द्रगढ़। द न्यूज़ इंडिया लाइव । जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नरेन्द्र दुग्गा द्वारा, साथ ही उनके निर्देशन एवं संरक्षण में जिला एमसीबी स्वीप नोडल अधिकारी प्राचार्य शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़, डॉ. सरोजबाला श्याग विश्नोई, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. नितेश उपाध्याय ने जिले के मतदाताओं से अपिल करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन, 2023 के लिए पूरे जिले में 17.11.2023 को प्रातः 08ः00 बजे से साय 05ः00 बजे तक मतदान होना है। अतः सभी मतदाता सभी महाविद्यालय के विद्यार्थी, दिव्यांग, वृद्ध, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। लोकतंत्र का यह महापर्व हमें मताधिकार का प्रयोग कर एक योग्य प्रत्याशी चुनने का अवसर देता है।
मतदाताओं को जागरूक एवं प्रेरित करने के उदेश्य से स्पीप अन्तर्गत सभी लो टर्न एरिया में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में आप सभी की उत्साह जनक सहभागिता से स्पीप समिति जिला एमसीबी का शत प्रतिशत मतदान करने का हमारा संकल्प मजबूत हुआ है। आप सभी इसी उत्साह व उमंग के साथ 17 नवम्बर 2023, दिन शुक्रवार को अपने मतदाता परिचय पत्र ,ईपीक अथवा अन्य निर्धारित 12 दस्तावेजो में से कोई भी एक दस्तावेज अपने साथ लेकर मतदान केन्द्र मे, अपने परिवारजनों व इष्ट मित्रों के साथ पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश व प्रदेश के मानचित्र में मनेन्द्रगढ-चिरमिरी- भरतपुर जिले में शत प्रतिशत मतदान पूर्ण होने में आपको अपनी महती भूमिका निभाना हैऔर अपने जिले का मान बढ़ाना है ।
: कल रहेगी छुट्टी: राज्य सरकार ने चुनाव के मद्देनजर छुट्टी का जारी किया आदेश, निजी संस्थानों व औद्योगिक संस्थानों में भी छुट्टी
Thu, Nov 16, 2023
रायपुर 16 नवम्बर 2023।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए द्वितीय चरण में मतदान के लिए मतदान दिवस 17 नवंबर को संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत द्वितीय चरण के लिए 17 नवंबर 2023 को संबंधित 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों,औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 (ख) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक , व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए।
आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश तथा तेलंगाना जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु मतदान तिथि क्रमशः 17 नवंबर तथा 30 नवंबर को नियत है, उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाए तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी -बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जाएगा।