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“MP में पंचायत सचिव भर्ती के नए नियम लागू : जिलेवार कैडर और सीपीसीटी परीक्षा अनिवार्य

Jagbhan Yadav

Sun, Nov 16, 2025

मध्यप्रदेश शासन ने पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। नए प्रावधानों के अनुसार अब पंचायत सचिव का पद जिला स्तरीय कैडर में शामिल होगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और स्थानीय युवाओं के लिए लाभकारी होगी। साथ ही सचिव पद पर नियुक्ति के लिए कंप्यूटर दक्षता परीक्षा यानी सीपीसीटी अनिवार्य की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण प्रशासन को आधुनिक बनाना और डिजिटल कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करना है।

नियमों में यह भी कहा गया है कि ग्राम रोजगार सहायकों को भर्ती में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। कुल रिक्त पदों में 50 प्रतिशत पद केवल उन्हीं सहायकों के लिए आरक्षित होंगे, जिन्होंने पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, पात्रता शर्तों में परिवार नियोजन से जुड़े प्रावधान भी जोड़े गए हैं—पद के लिए वही अभ्यर्थी योग्य होंगे जिनकी दो से अधिक जीवित संतान नहीं हैं, और इनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद न हुआ हो।

जिला पंचायतें हर वर्ष रिक्त पदों की जानकारी कर्मचारी चयन मंडल को भेजेंगी, जो इन पदों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। यह नया ढांचा ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करेगा और रोजगार अवसरों में पारदर्शिता लाएगा।

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