चैतन्य बघेल की याचिका पर सुनवाई टली…अब19 सितंबर को सुनेगा हाईकोर्ट…गिर : चैतन्य बघेल की याचिका पर सुनवाई टली…अब19 सितंबर को सुनेगा हाईकोर्ट…गिरफ्तारी के खिलाफ है याचिका
Jagbhan Yadav
Mon, Sep 15, 2025
बिलासपुर…पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ा मामला लगातार चर्चा में है। शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ चैतन्य बघेल की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई अधूरी रह गई। अब अगली सुनवाई 19 सितंबर शुक्रवार को होगी।
चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि उन्हें बिना उचित आधार के गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में दावा किया कि चैतन्य की गिरफ्तारी ठोस सबूतों, बैंक लेन-देन और गवाहों के बयान के आधार पर की गई है। ईडी ने कहा कि शराब घोटाले में 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई कर उसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाया गया।
यह गिरफ्तारी 18 जुलाई 2025 को रायपुर से की गई थी। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसका खुलासा किया था।

मामले में चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। उन्होंने ACB की गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत का आवेदन दिया था। लेकिन शासन की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा ने इसका विरोध किया। शासन ने कहा कि निचली अदालत की जगह सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर करना उचित नहीं है। कोर्ट ने चैतन्य को निचली अदालत में आवेदन करने की छूट दी। यह मामला जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए लगा था।
अब सभी की नजरें 19 सितंबर की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
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