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छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 : चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु तिथियां घोषित

Jagbhan Yadav

Sat, Dec 13, 2025

महासमुंद: छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत 09 दिसंबर 2025 को प्रकाशित चयन सूची में जिला महासमुंद के लिए चयनित आरक्षक (जीडी), आरक्षक (चालक) एवं आरक्षक (ट्रेड-मोची/डीआर) के सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति संबंधी आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्ष आशुतोष सिंह द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल दस्तावेज, उनकी तीन-तीन छायाप्रतियां, छह पासपोर्ट साइज फोटो एवं तीन प्रतियों में भरा हुआ अनुप्रमाणन फार्म साथ लाना होगा। अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ क्रमांक 5 में दिए गए पहचान पत्र को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित कराकर सत्यापित प्रति भी तीन प्रतियों में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थियों को इन दस्तावेजों के साथ पुलिस कार्यालय महासमुंद की स्थापना शाखा में उपस्थित होकर चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म भरना सुनिश्चित करना है।

दस्तावेज़ सत्यापन के लिए तिथि और अभ्यर्थियों का वर्गवार विवरण भी जारी किया गया है। 13 दिसंबर 2025 शनिवार को आरक्षक (जीडी) अनारक्षित वर्ग के क्रमांक 01 से 41 तक के कुल 41 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसी तरह 14 दिसंबर 2025 रविवार को आरक्षक (जीडी) के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रमांक 01 से 12 तक कुल 12 अभ्यर्थियों, अनुसूचित जनजाति वर्ग के क्रमांक 01 से 23 तक के कुल 23 अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति वर्ग के क्रमांक 01 से 10 तक के कुल 10 अभ्यर्थियों को उपस्थित होना है।

इसके अलावा आरक्षक (चालक) के कुल 03 जिसमें अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के एक-एक अभ्यर्थी एवं आरक्षक (ट्रेड-मोची) अनारक्षित वर्ग के एक अभ्यर्थी तथा आरक्षक (ट्रेड-डीआर) अनारक्षित वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक-एक अभ्यर्थी कुल 02 अभ्यर्थी को भी इसी दिन दस्तावेज़ सत्यापन हेतु बुलाया गया है। साथ ही 15 दिसंबर 2025 सोमवार को ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है, जो किसी कारणवश अपनी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाए हों। पुलिस विभाग ने सभी चयनित अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर संपूर्ण दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रक्रिया को पूर्ण करें, ताकि नियुक्ति संबंधी कार्यवाही समय पर पूर्ण की जा सके।

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